चंडीगढ़, 12 मई 2026 : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी और उसके बाद मिली रिमांड को लेकर कानूनी विवाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
संजीव अरोड़ा ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने गिरफ्तारी और उसके बाद दी गई रिमांड को चुनौती देते हुए राहत की मांग की है।
सुनवाई के दौरान मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने पक्ष रखा और अदालत के सामने विस्तृत कानूनी दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड लेने की प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से पूरी कार्रवाई की वैधता की जांच करने की मांग की गई। वहीं, दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता जताई और अगली सुनवाई तक मामले को स्थगित कर दिया।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई 2026 को होगी।






