संबंधित सब-रजिस्ट्रारों को 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्रियां दर्ज न करने के लिए लिखा गया – अपरना एम.बी.
लोगों से अपील, अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें – मुख्य प्रशासक
पटियाला, 5 जून, 2026: पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी (पी.डी.ए.), पटियाला की मुख्य प्रशासक अपरना एम.बी. ने बताया कि पी.डी.ए. द्वारा जिला पटियाला में बिना मंजूरी के विकसित की गई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ पापरा एक्ट, 1995 की विभिन्न धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
मुख्य प्रशासक ने बताया कि इस संबंध में कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है तथा संबंधित सब-रजिस्ट्रारों को भी पत्र लिखकर 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों की रजिस्ट्रियां दर्ज न करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपरना एम.बी. ने आगे बताया कि कॉलोनाइजरों और प्रमोटरों द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में पानी, सीवरेज और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी मेहनत की कमाई ऐसी अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें और न ही वहां स्थित प्लॉटों की खरीद-फरोख्त करें।
पी.डी.ए. की मुख्य प्रशासक ने लोगों को सूचित किया कि इन अवैध कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों के लिए पी.डी.ए. कार्यालय द्वारा एन.ओ.सी. जारी नहीं की जाती। इन अवैध कॉलोनियों की पूरी सूची पी.डी.ए. पटियाला कार्यालय की वेबसाइट पी.डी.ए. पटियाला वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।
उन्होंने ऐसे कॉलोनाइजरों और प्रमोटरों को भी चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करने से पहले वे पुड्डा के नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया जाएगा।






