उम्रकैद पर रोक वाला आदेश किया रद्द !!
नई दिल्ली, 15 मई 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था।
शुक्रवार (15 मई 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को वापस भेज दिया। इससे पहले पिछले वर्ष 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर भी रोक लगा दी थी।
पिछले साल दिसंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को यह कहते हुए राहत दी थी कि उन्हें पोक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए फिर हाई कोर्ट भेजा गया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह कुलदीप सिंह सेंगर की दोषसिद्धि और उम्रकैद के खिलाफ दायर मुख्य याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास करे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि मुख्य याचिका पर शीघ्र फैसला संभव नहीं हो पाता, तो हाई कोर्ट को गर्मी की छुट्टियों से पहले सेंगर की उस याचिका पर निर्णय देना चाहिए, जिसमें उम्रकैद की सजा निलंबित करने की मांग की गई है।