अमृतसर, 16 मई 2026: खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में आज अमृतसर अदालत में एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अमृतपाल सिंह पर लगी दो महत्वपूर्ण धाराएं — धारा 201 और आर्म्स एक्ट — हटाने के आदेश दिए थे।
पुलिस ने सबूत नष्ट करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 लगाई थी, जबकि अवैध हथियार रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अदालत में हुई बहस के दौरान यह सामने आया कि जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को अमृतपाल सिंह से कोई हथियार या ठोस सबूत बरामद नहीं हुआ। इसी आधार पर अदालत ने दोनों धाराएं हटाने का निर्णय लिया।
इसके बावजूद मामले में अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा। अमृतपाल सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ऋतुराज सिंह संधू ने अदालत में दलील दी कि दोनों धाराएं गलत तरीके से लगाई गई थीं और तथ्यों से मेल नहीं खातीं। बचाव पक्ष का कहना है कि कई आरोप बिना ठोस साक्ष्यों के लगाए गए हैं।
वकील रितुराज सिंह संधू ने कहा कि आगामी सुनवाई में गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर पक्ष मजबूती से अपनी दलील रखेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।
मामले की अगली सुनवाई आज 16 मई को होगी। इस दौरान अदालत में सबूतों और दस्तावेजों को लेकर आगे की कार्रवाई की संभावना है। राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर इस हाई-प्रोफाइल मामले पर बनी हुई है।