सुल्तानपुर लोधी, 1 नवंबर, 2025 : जिला कपूरथला प्रशासन ने 5 नवंबर को पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर विशेष सुरक्षा और धार्मिक सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सुल्तानपुर लोधी शहर में एक बड़ा आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अमित कुमार पंचाल द्वारा जारी आदेश के तहत 3 नवंबर से 5 नवंबर 2025 तक सुल्तानपुर लोधी के सभी मीट, तंबाकू और शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह कदम श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की धार्मिक महत्ता और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उठाया गया है।
आदेश के अनुसार, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य शहर की पवित्रता बनाए रखना और उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्व मनाने का अवसर देना है।






