चंडीगढ़, 1 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार ने सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA) की 5 सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के दायरे में शामिल कर लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, एसएमडीए क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (चेंज ऑफ लैंड यूज—CLU) की अनुमति, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं, अब पूरे दस्तावेज मिलने की तिथि से 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
इसी तरह, जिन स्थलों को पहले ही एसएमडीए से CLU की मंजूरी मिल चुकी है, उनके भवन नक्शों (बिल्डिंग प्लान) को स्वीकृति देने की प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
अधिसूचना में एसएमडीए से CLU प्राप्त स्थलों के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) जारी करने की समय-सीमा भी तय की गई है। यदि किसी अपराध की कंपोजीशन शामिल नहीं है, तो प्रमाण पत्र 60 दिनों में जारी किया जाएगा, जबकि अपराध की कंपोजीशन की स्थिति में यह अवधि 90 दिन होगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने हरियाणा शेड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरिया रेस्ट्रिक्शंस ऑफ अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट एक्ट, 1963 के तहत ईंट भट्टों और चारकोल भट्टों के लिए लाइसेंस जारी करने की समय-सीमा 30 दिन निर्धारित की है।
इन सेवाओं के लिए एसएमडीए के जिला नगर योजनाकार (डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर) को नामित अधिकारी बनाया गया है। वहीं, मुख्य नगर योजनाकार या वरिष्ठ नगर योजनाकार प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण होंगे, जबकि एसएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।






