Saturday, June 6, 2026
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ट्राइडेंट ग्रुप को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिलहाल सख्त कार्रवाई पर रोक

चंडीगढ़, 08 मई 2026 : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बरनाला स्थित ट्राइडेंट ग्रुप को बड़ी राहत देते हुए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) को फिलहाल कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई करने से रोक दिया है। ट्राइडेंट ग्रुप राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता की कंपनी है, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं।

ट्राइडेंट ग्रुप ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से की गई छापेमारी को चुनौती दी थी। कंपनी का आरोप था कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष और मनमाने तरीके से की गई।

मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बोर्ड यह साबित नहीं कर सका कि कंपनी की ओर से किसी नाले, कुएं, जमीन या पर्यावरण को जहरीले पदार्थों से प्रदूषित करने जैसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते तत्काल सख्त कार्रवाई जरूरी हो।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि कंपनी के कामकाज में कोई छोटी-मोटी खामियां पाई जाती हैं तो बोर्ड कार्रवाई से पहले कंपनी को उन्हें सुधारने के लिए 30 दिनों का उचित समय देगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि बोर्ड कोई सख्त कदम उठाता है तो कंपनी को उसके खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमों के तहत कार्य करने के निर्देश देते हुए मामले का निपटारा कर दिया।

 

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