Monday, June 15, 2026
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चंडीगढ़ में लागू हुए नए कानून, फायर NOC अब 5 साल के लिए मान्य

चंडीगढ़, 08 मई 2026 : यूटी प्रशासन ने शहर में पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पांच नए कानून लागू किए हैं। मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब फायर NOC और लाइसेंस का नवीनीकरण हर साल नहीं करवाना होगा, बल्कि यह 5 साल तक मान्य रहेगा।

प्रशासन ने इमिग्रेशन और वीजा एजेंसियों के लिए भी सख्त नियम लागू किए हैं। बिना लाइसेंस काम करने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी रखा गया है।

नए नियमों के तहत किरायानामा अनिवार्य होगा और मकान मालिक-किरायेदार विवादों के समाधान के लिए विशेष अपील अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। प्रशासन ने कहा कि इससे विवादों का जल्दी निपटारा होगा और किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

इसके अलावा स्टांप ड्यूटी चोरी रोकने के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि इन कानूनों से कारोबार करने में आसानी होगी और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

 

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