अमृतसर, 15 जून 2026: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सोमवार को अमृतसर की एक अदालत से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।
यह मामला मजीठिया और अकाली दल के 50 से अधिक समर्थकों के खिलाफ दर्ज किया गया था। आरोप है कि मजीठिया और उनके समर्थक मजीठा पुलिस थाने में दाखिल हुए, जहां उन्होंने सरकारी दस्तावेज फाड़े और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न की।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कथित घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पुलिस से सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा था।
सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी।






