चंडीगढ़, 03 मार्च 2026: पंजाब सरकार ने होली के पावन अवसर पर 4 मार्च (बुधवार) को राज्य में सरकारी अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय रंगों के पर्व को देखते हुए लिया गया है, जिसे पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
होली रंगों, उमंग और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। यह त्योहार न केवल सर्दियों के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है, बल्कि आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम, भाईचारे और सौहार्द बढ़ाने का संदेश भी देता है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन पंजाब के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान (सरकारी एवं निजी स्कूल-कॉलेज) पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह अवकाश ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ के तहत घोषित किया गया है, जिसके चलते राज्यभर के बैंक भी बंद रहेंगे।
धार्मिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा 2 मार्च को प्रारंभ होकर 3 मार्च तक रही। इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को किया गया, जबकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी।
पंजाब सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली का त्योहार शांति, सद्भाव और सुरक्षित तरीके से मनाएं।






