पटियाला, 21 जनवरी, 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम (पोलो ग्राउंड), पटियाला और सर्किट हाउस, पटियाला तथा इनके आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को नो-ड्रोन ज़ोन घोषित किया है।
26 जनवरी तक लागू रहने वाले इन आदेशों में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य समारोह राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम (पोलो ग्राउंड), पटियाला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पंजाब सरकार के तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम (पोलो ग्राउंड) और सर्किट हाउस के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को नो-ड्रोन ज़ोन घोषित किया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस विभाग के ड्रोन को इस प्रतिबंध से छूट होगी।
इसके अलावा, यदि मीडिया द्वारा उक्त कार्यक्रम की कवरेज के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाना है, तो इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), पटियाला से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यह आदेश 24 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।






