Saturday, June 6, 2026
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जालंधर नाबालिग यौन शोषण मामला: दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, एक आरोपी बरी

जालंधर 8 जनवरी 2026 :  जालंधर के सोढल रोड स्थित सिल्वर प्लाजा मार्केट में बने होटल ‘द डेज़ इन’ में 31 दिसंबर 2022 की रात 16 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना कंबोज की अदालत ने हैमर फिटनेस जिम के मालिक गिरीश अग्रवाल (निवासी करतारपुर) और घटना की वीडियो बनाने वाले जिम ट्रेनर हनी (निवासी बोहड़ वाली गली, आर्य नगर, करतारपुर) को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, इस मामले में योगेश कुमार को अदालत ने बरी कर दिया है।

मामले में 20 जून 2023 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नाबालिग पीड़िता अर्ध-बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी दिखाई दे रही थी। वीडियो सामने आने के बाद थाना-8 में आईपीसी की धाराएं 377, 506, 120बी, पोक्सो एक्ट की धाराएं 5(जी), 6, 17 तथा आईटी एक्ट की धारा 67(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और पीड़िता 31 दिसंबर की रात होटल ‘द डेज़ इन’ में ठहरे थे। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा था। योगेश कुमार को बाद में जमानत मिल गई थी, जबकि गिरीश अग्रवाल और हनी तब से जेल में बंद थे।

अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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