नई दिल्ली, 22 दिसंबर 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। ED ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार किया गया था।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को निर्धारित की है। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में विस्तृत तथ्य प्रस्तुत किए। गांधी परिवार की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी और आर.एस. चीमा पेश हुए।
ED का तर्क है कि निजी शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश FIR से अधिक कानूनी महत्व रखता है और PMLA में किसी भी अपराध के लिए FIR अनिवार्य नहीं है। अदालत ने मामले में नोटिस जारी कर आगे सुनवाई की तिथि तय की।






