गुरुग्राम सत्र अदालत का आदेश, ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड
गुरुग्राम, 10 मई 2026 : संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम की सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। ईडी की टीम ने शनिवार को उन्हें अदालत में पेश करते हुए 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 दिन की ईडी हिरासत मंजूर की।
जानकारी के अनुसार, ईडी द्वारा चल रही जांच के सिलसिले में संजीव अरोड़ा से पूछताछ की जा रही है। एजेंसी का कहना है कि मामले से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन और अन्य तथ्यों की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इसी आधार पर ईडी ने अदालत से लंबी रिमांड की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और कई पहलुओं की पड़ताल की जानी बाकी है। वहीं बचाव पक्ष ने रिमांड की अवधि का विरोध करते हुए कहा कि मंत्री जांच में सहयोग कर रहे हैं और लंबी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित कड़ियों की जांच करेगी।
मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने मामले को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी।
फिलहाल ईडी की कार्रवाई और पूछताछ पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मामले में आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।