जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स संगरूर व मलेरकोटला तथा उप-मंडल कोर्ट कॉम्प्लेक्स धूरी, सुनाम और मूनक में लगेगी अदालत
संगरूर, 05 मई, 2026 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशों तथा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण में दिनांक 09 मई 2026 को जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स संगरूर और मलेरकोटला तथा उप-मंडल कोर्ट कॉम्प्लेक्स धूरी, सुनाम और मूनक में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संगरूर के सचिव श्री अशीष ठठई, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सी.जे.एम. ने बताया कि इस लोक अदालत में माननीय अदालतों में लंबित आपराधिक समझौता योग्य मामले, बैंक रिकवरी केस, एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि, वेतन भत्ते, राजस्व संबंधी मामले (जिला व हाईकोर्ट में लंबित) आदि मामलों की सुनवाई की जाएगी।
इसके अलावा प्री-लिटिगेशन मामले जैसे बैंक रिकवरी केस, श्रम विवाद और अन्य मामलों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो लोग उपरोक्त विषयों से संबंधित अपने मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वे संबंधित माननीय अदालत में, जहां उनका मामला चल रहा है, आवेदन दे सकते हैं या नए मामलों के निपटारे के लिए संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को लगाकर निपटारा करवाएं। लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लाभ के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। इसके फैसले के विरुद्ध कहीं अपील नहीं होती और मामले का स्थायी समाधान हो जाता है। लोक अदालत में समय और धन दोनों की बचत होती है।
कानूनी सहायता प्राप्त करने और लोक अदालतों के बारे में अधिक जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है या सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समझौता सदन, संगरूर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।






