चंडीगढ़, 4 मई 2026: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि प्रदेश में तीन नगर निगम, एक नगर पालिका और तीन नगर परिषदों के आम चुनाव 10 मई को कराए जाएंगे। मतदान सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा।
आयोग के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे वोट डाल सकेंगे, भले ही उनके पास वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) न हो। ऐसे मतदाता अन्य वैध फोटो पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी सेवा पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जिन्हें प्रिसाइडिंग अधिकारी द्वारा मान्यता दी जाएगी।
आयोग ने यह भी बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में वोटर स्लिप का वितरण पूरा हो चुका है और शेष स्थानों पर भी समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य चुनाव आयोग ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।






