Saturday, June 6, 2026
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1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं, अगली सुनवाई जुलाई में

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के लिए निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार की ओर से दलील दी गई कि वह पिछले 7 साल 4 महीने से जेल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और चल-फिर नहीं सकतीं, बावजूद इसके वह उनसे एक बार भी नहीं मिल सके हैं। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत याचिका खारिज कर दी।

बताया जा रहा है कि सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रहे सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। उन पर दंगे भड़काने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे।

 

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