पटियाला, 9 जून अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जौहल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला पटियाला में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 जून 2026 से 5 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना, रैली, सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी तथा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति कायम रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
इसके अलावा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित पानी की टंकियों पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या विरोध के लिए चढ़ने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक अन्य आदेश में भाखड़ा नहर सहित जिले से गुजरने वाली बड़ी और छोटी नहरों तथा जल धाराओं में आम लोगों के नहाने और तैरने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू, निकोटीन अथवा अन्य नशीले पदार्थों से युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री और परोसने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही विभिन्न फ्लेवरयुक्त नशीले पदार्थों का उपयोग कर संचालित किए जाने वाले हुक्का बारों के संचालन, बिक्री और ग्राहकों को परोसने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने आम जनता से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






