चंडीगढ़, 21 मई 2026: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकारी कर्मचारियों के डीए (महंगाई भत्ता) एरियर भुगतान मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पंजाब सरकार की रिव्यू पिटीशन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
हालांकि अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह 25 मई 2026 तक एक विस्तृत शेड्यूल पेश करे, जिसमें बताया जाए कि कर्मचारियों के लंबित डीए एरियर का भुगतान किस प्रकार और किस समय सीमा में किया जाएगा।
गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जस्टिस एस. हरप्रीत सिंह बराड़ ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों के सभी डीए एरियर का भुगतान 30 जून 2026 तक किया जाए।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले को पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन डीए एरियर जारी करने की मांग कर रहे थे।






