चारों शहरों के 92 वार्डों में 228 पोलिंग बूथ स्थापित, 2 लाख 15 हजार मतदाता करेंगे मतदान
नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त – एडीसी
पटियाला, 11 मई, 2026: जिला पटियाला में राजपुरा, नाभा, समाना और पातड़ां नगर परिषदों के 92 वार्डों में 26 मई को होने वाले आम चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी पटियाला के अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास)-सह-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी दमनजीत सिंह मान ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला पटियाला के अंतर्गत नगर परिषद नाभा के 23 वार्डों, नगर परिषद पातड़ां के 17 वार्डों, नगर परिषद राजपुरा के 31 वार्डों तथा नगर परिषद समाना के 21 वार्डों में चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों के लिए कुल 228 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां लगभग 2 लाख 15 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अरविंदपाल सिंह सोमल एसडीएम नाभा को नगर परिषद नाभा का रिटर्निंग अधिकारी, काला राम कांसल एसडीएम पातड़ां को नगर परिषद पातड़ां का रिटर्निंग अधिकारी, सुखविंदर सिंह टिवाणा एसडीएम राजपुरा को नगर परिषद राजपुरा का रिटर्निंग अधिकारी तथा रशपिंदर सिंह, कार्यकारी अभियंता जल सप्लाई एवं सेनिटेशन विभाग को नगर परिषद समाना का रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
दमनजीत सिंह मान ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13 मई 2026 (बुधवार) से संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 मई 2026 (शनिवार) निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 18 मई 2026 (सोमवार) को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 (मंगलवार) दोपहर 3 बजे तक रहेगी।
उन्होंने कहा कि सभी नामांकन पत्र निर्धारित शपथ पत्र के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित है, तो संबंधित राजनीतिक दल का अधिकृत पत्र भी साथ लगाना होगा। उम्मीदवारों की केवाईसी संबंधी जानकारी जिला वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि मतदान 26 मई 2026 (मंगलवार) को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 29 मई 2026 (शुक्रवार) को निर्धारित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
दमनजीत सिंह मान ने कहा कि जिला चुनाव अधिकारी-सह-डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल की निगरानी में आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा भी निर्धारित की गई है। श्रेणी-ए नगर परिषदों के लिए 3 लाख 60 हजार रुपये, श्रेणी-बी के लिए 2 लाख 30 हजार रुपये और श्रेणी-सी के लिए 2 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।
एडीसी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिन नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं, वहां आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।






