चंडीगढ़ 23 अप्रैल, 2026 : नगर निगम चंडीगढ़ ने शहर के निवासियों और संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर विशेष छूट योजना का लाभ उठाएं।
नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स चक्र का मूल्यांकन वर्ष 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। निर्धारित अवधि में टैक्स जमा करने वाले संपत्ति मालिक इस विशेष छूट के पात्र होंगे।
प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी छूट
नगर निगम के अनुसार, रिहायशी संपत्तियों के मालिकों को 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जबकि व्यावसायिक संपत्तियों पर 10 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। यह छूट 1 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 के बीच जमा किए गए टैक्स पर लागू होगी। वहीं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान केवल 26 मई 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
टैक्स से मिलती हैं शहर को जरूरी सुविधाएं
कमिश्नर ने बताया कि समय पर टैक्स जमा करने से जहां नागरिकों को अधिक छूट मिलती है, वहीं नगर निगम की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होती है। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है, जिसका उपयोग शहर में सफाई, सड़कों के रख-रखाव, पानी की आपूर्ति और अन्य शहरी विकास कार्यों के लिए किया जाता है।
नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे टैक्स जमा करने से पहले आधिकारिक ई-संपर्क पोर्टल पर अपने बकाया की जांच कर लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि छूट का पूरा लाभ मिल सके।






