चंडीगढ़, 18 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के BPL परिवारों के लिए डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का दायरा बढ़ाया है। अब इस योजना का लाभ सभी BPL परिवार उठा सकते हैं और आर्थिक सहायता राशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया गया है।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका नाम BPL सूची में शामिल होना चाहिए, मकान निर्माण 10 साल पुराना होना चाहिए और संबंधित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।






