हरियाणा, 16 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा रोडवेज की बसों के चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई चालक बस चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनता पाया गया तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम यात्रियों और चालकों—दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बस चालकों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग दुर्घटनाओं के दौरान गंभीर चोटों और जानमाल के नुकसान को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए सभी रोडवेज डिपो को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी बसों में सीट बेल्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करें और चालकों को इसके प्रति जागरूक करें।
सरकार का मानना है कि इस नियम से सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। आने वाले दिनों में परिवहन विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाकर नियमों के पालन की सख्ती से निगरानी की जाएगी।






