पटियाला, 12 दिसंबर: अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला पटियाला की सीमाओं में विभिन्न प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 5 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
एविएशन क्लब के दो किलोमीटर दायरे में लारटेन/विश काइट उड़ाने पर प्रतिबंध
वधिक ज़िला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिविल एविएशन क्लब, पटियाला के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में लारटेन काइट्स / विश काइट्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
ये आदेश 5 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
भाखड़ा नहर और अन्य बड़ी–छोटी नहरों में नहाने पर प्रतिबंध
वधिक ज़िला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पटियाला सीमा से होकर गुजरने वाली भाखड़ा नहर एवं अन्य बड़ी–छोटी नदियों/नहरों में किसी भी स्थान पर आम जनता के नहाने या तैरने पर प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
ये आदेश 5 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
ज़िले में पानी की टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध
वधिक ज़िला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने ज़िला पटियाला (गांवों और शहरों) की सीमा में स्थित किसी भी पानी की टंकी पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन/विखावे के लिए चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है।
ये आदेश 5 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।






