चंडीगढ़, 11 दिसंबर 2025: पंजाब राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, आबकारी आयुक्त पंजाब जतिंदर जोरवाल (IAS) ने जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में चुनाव दिवस को ड्राई डे घोषित कर दिया है।
आदेश के मुताबिक, 14 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि 00:00 बजे से लेकर 15 दिसंबर 2025 की सुबह 10:00 बजे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश पंजाब राज्य के सभी संबंधित क्षेत्रों में सख्ती से लागू किए जाएंगे, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में हो सकें।






