Saturday, June 6, 2026
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ज़ीरा में मेडिकल शॉप सील, दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द — अवैध दवा बिक्री पर प्रशासन की सख़्त कार्रवाई

फिरोज़पुर, 27 नवंबर 2025: अवैध दवा बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोल विभाग ने ज़ीरा में एक मेडिकल शॉप को सील कर दिया और दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए। यह कदम फिरोज़पुर के डिप्टी कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन के चलते उठाया गया है।

ड्रग कंट्रोल अधिकारी सोनिया गुप्ता ने बताया कि ज़ीरा बस स्टैंड के सामने स्थित मेडिकल शॉप को जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच के बाद ज़ोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फिरोज़पुर के लाखवंत सिंह ने इसके संचालन लाइसेंस को रद्द कर दिया।

उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को दुकान की जांच के दौरान 1,780 कैप्सूल प्रेगाबालिन 300 mg और 570 टैबलेट टेपेंटाडोल बरामद हुए। इनकी कुल कीमत ₹67,720 बताई गई है। दुकान मालिक/प्रबंधक द्वारा खरीद बिल पेश न करने और डीसी कार्यालय के निर्देशों के उल्लंघन के चलते दुकान को सील किया गया।

सोनिया गुप्ता ने यह भी बताया कि ज़ोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लक्षो के बेहराम स्थित एक अन्य मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी ड्रग्स एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर रद्द कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नशे और अवैध दवाओं की बिक्री के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों को और सख्ती से जारी रखा जाएगा।

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