चंडीगढ़, 23 नवंबर 2025: पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी पिटीशन में उन्होंने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए हैं।
भुल्लर का कहना है कि वह पंजाब में कार्यरत थे, ऐसे में सीबीआई को कार्रवाई करने से पहले दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत पंजाब सरकार से अनिवार्य अनुमति लेनी चाहिए थी।
उन्होंने यह भी दलील दी कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पहले ही इसी अपराध में सीबीआई के समक्ष एफआईआर दर्ज कर चुका है, और दोनों एफआईआर में लगभग आधा घंटा का अंतर है। ऐसे में, उनके मुताबिक, एक ही अपराध में दो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकतीं।
भुल्लर ने दूसरी एफआईआर की वैधता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विजिलेंस ब्यूरो पहले ही मामला दर्ज कर चुका है, इसलिए नई एफआईआर कानूनन सही नहीं है।






