लाहौर: लाहौर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पाकिस्तान पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सरबजीत कौर — जो गुरुपरब के अवसर पर सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थीं और बाद में इस्लाम स्वीकार कर नूर जहां नाम रख लिया — तथा उनके पति नासिर हुसैन को परेशान न करे।
यह आदेश जस्टिस फ़ारूक़ हैदर ने सरबजीत कौर (नूर जहां) और नासिर हुसैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दंपत्ति ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पाकिस्तान पुलिस बिना किसी कारण उन्हें परेशान कर रही है और उन पर विवाह तोड़ने का दबाव बना रही है।
अदालत ने पुलिस को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की अनावश्यक पूछताछ, दबाव या उत्पीड़न से दूर रखा जाए।






