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पायलट साप्ताहिक अवकाश पर कोई ढील नहीं, DGCA का दिल्ली हाईकोर्ट में स्पष्ट बयान

नई दिल्ली, 30 जनवरी 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के तहत दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान DGCA ने अदालत को स्पष्ट रूप से बताया कि पायलटों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश में किसी भी एयरलाइन को कोई छूट नहीं दी गई है।

DGCA की ओर से पेश वकील ने कहा कि साप्ताहिक अवकाश “गैर-परक्राम्य” है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि केवल रात के संचालन से जुड़ी सीमित छूट दी गई है, वह भी 10 फरवरी 2026 तक।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि FDTL नियमों में दी गई अस्थायी छूट यात्री सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि DGCA और इंडिगो ने इन आरोपों से इनकार किया। हाईकोर्ट ने मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।

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