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जालंधर में पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जमानती वारंट, अदालत में पेश होने के आदेश

जालंधर, 28 जनवरी 2026: जालंधर की एक अदालत ने 2 किलो अफीम बरामदगी से जुड़े मामले में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने कमिश्नर को बुधवार को अदालत में पेश होने और 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा कराने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2024 का है, जब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने का भी दावा किया था।

बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर को अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने वीवीआईपी ड्यूटी का हवाला देते हुए पेश होने से परहेज किया। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

अदालत के इस फैसले के बाद मामले को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मामले की अगली सुनवाई में पुलिस कमिश्नर की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है।

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