प्रशासन ने अवैध पतंगबाजी पर पूरी तरह लगाई रोक
समराला, 25 जनवरी 2026: समराला में चाइना डोर से पतंगबाजी के दौरान एक नाबालिग की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अवैध पतंगबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय तरनजोत सिंह के रूप में हुई है, जो चाइना डोर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने लुधियाना–चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर न्याय की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए समराला और खन्ना के उपमंडल मजिस्ट्रेटों ने तत्काल लिखित आदेश जारी करते हुए चाइना डोर और अन्य अवैध साधनों से पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है।
प्रशासन ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और संबंधित विभागों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बसंत पंचमी के अवसर पर लोगों से सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई है।
उधर, जिला खन्ना के डीएसपी (एच) प्रीतपाल सिंह संधू ने बताया कि चाइना डोर की बिक्री और उपयोग पर पुलिस कड़ी नजर रखेगी, जिसके लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 1200 गट्टू डोर बरामद की जा चुकी है और 12 मामले दर्ज किए गए हैं। समराला की घटना को लेकर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।






