चंडीगढ़, 16 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार ने राज्य के पांच जिलों में स्थित 23 कॉलोनियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा हाल ही में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, अंबाला जिले में महाराणा प्रताप कॉलोनी और सोनिया कॉलोनी एक्सटेंशन को मान्यता दी गई है। करनाल जिले में गुरु नानक कॉलोनी, हेरिटेज लॉन के समीप का क्षेत्र, निशान पब्लिक स्कूल कॉलोनी, बलजीत एन्क्लेव, निर्मल विहार कॉलोनी और आर.के. पुरम एक्सटेंशन को शामिल किया गया है।
पलवल जिले में कॉलोनी आईडी नंबर 295 को कानूनी दर्जा मिला है। झज्जर जिले में लाल चंद प्रिया बेरी गेट और कंवर कॉलोनी, दीवान कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी, आर.के. पुरम कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, राम नगर कॉलोनी, हीरा नगर, एनबीसीसी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, कर्मचारी कॉलोनी एक्सटेंशन, दया नगर कॉलोनी एक्सटेंशन, अमृतधारा कॉलोनी और राम करन दास एक्सटेंशन कॉलोनी को मान्यता दी गई है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले में रघुनाथ नगर कॉलोनी को भी कानूनी मान्यता दी गई है।
सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ होगा और संपत्ति संबंधी कानूनी समस्याओं से भी राहत मिलेगी।






