15 जनवरी को बठिंडा कोर्ट में पेश होने के आदेश
बठिंडा, 8 जनवरी 2026: फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मानहानि मामले में बठिंडा कोर्ट ने कंगना रनौत को बड़ा झटका देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी हाजिरी माफी की अर्जी खारिज कर दी है और उन्हें 15 जनवरी को बठिंडा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
यह मामला वर्ष 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है, जब कंगना रनौत ने बेबे महिंदर कौर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन में बैठी महिलाओं को पैसे लेकर धरने पर बैठने वाली बताया था, जिसके बाद बेबे महिंदर कौर की ओर से मानहानि का केस दर्ज कराया गया था।
कंगना इससे पहले भी चार बार हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल कर चुकी हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी थी कि मुंबई में उनके कुछ आधिकारिक कार्य और पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धताएं हैं, जिस कारण वे शारीरिक रूप से पेश नहीं हो सकतीं। हालांकि, कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए स्पष्ट कहा कि अदालत का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद न किया जाए।
अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि कंगना रनौत 15 जनवरी को पेश नहीं होतीं, तो उनकी जमानत अर्जी खारिज की जा सकती है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा सकते हैं।






