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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सेना पर टिप्पणी मामले में ट्रायल पर रोक 4 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। यह मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान से संबंधित है।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो जजों की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने बताया कि सुनवाई स्थगित करने का कारण एक स्थगन पत्र है, जिसके चलते मामले की विस्तृत सुनवाई आगे बढ़ा दी गई।

यह मामला राहुल गांधी की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।

अगस्त में हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई थी और उत्तर प्रदेश सरकार तथा शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। उसी सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी से पूछा था कि उन्होंने किस आधार पर दावा किया कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चीन के कब्जे में है—क्या उनके पास इसके कोई सबूत हैं? कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि “अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसे बयान नहीं देंगे।”

अब अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी, जब अदालत मामले पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।

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