गुरुनानक पुरा में युवक की हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई
आरोपी मंगत आदतन श्रेणी का, पहले से 7 मुकदमे दर्ज
फतेहाबाद, 19 मार्च, 2026 (संजीव शर्मा): पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस के दिशा-निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए फतेहाबाद तथा थाना शहर फतेहाबाद की संयुक्त टीम ने हत्या के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है।
काबू किए गए आरोपियों की पहचान रजत पुत्र राजकुमार निवासी अशोक नगर फतेहाबाद तथा मंगत उर्फ मंगी पुत्र गुरदेव सिंह निवासी गुरुनानक पुरा मोहल्ला फतेहाबाद के रूप में हुई है।
थाना शहर फतेहाबाद के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 15.03.2026 को गुरुनानक पुरा मोहल्ला में हुए एक विवाद के दौरान आरोपियों ने रंजिश के चलते संदीप सिंह उर्फ दीपा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में दाखिल करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शिकायतकर्ता हरजिन्द्र सिंह उर्फ काका पुत्र जगीर सिंह निवासी गुरुनानक पुरा फतेहाबाद के बयान के आधार पर थाना शहर फतेहाबाद में अभियोग संख्या 117 दिनांक 16.03.2026 धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 103(1), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उपरोक्त दोनों आरोपियों को काबू कर लिया।
रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी मंगत उर्फ मंगी आदतन श्रेणी का अपराधी है तथा उसके खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं के तहत पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है —
▪मुकदमा नंबर 622 दिनांक 02.11.2018 धारा 13A-3-67 G Act, थाना शहर फतेहाबाद
▪मुकदमा नंबर 433 दिनांक 19.08.2019 धारा 21/61/85 NDPS Act, थाना शहर फतेहाबाद
▪मुकदमा नंबर 264 दिनांक 23.05.2019 धारा 21/27A/61/85 NDPS Act, थाना शहर फतेहाबाद
▪मुकदमा नंबर 598 दिनांक 07.11.2022 धारा 13-3-67 G Act, थाना शहर फतेहाबाद
▪मुकदमा नंबर 367 दिनांक 05.08.2021 धारा 21/27A/61/85 NDPS Act, थाना शहर फतेहाबाद
▪मुकदमा नंबर 462 दिनांक 01.10.2020 धारा 147/148/149/323/324/341/427/506/365 IPC, थाना शहर फतेहाबाद
▪मुकदमा नंबर 115 दिनांक 19.02.2023 धारा 13-3-67 G Act, थाना शहर फतेहाबाद
काबू किए गए आरोपियों को नियमानुसार माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा तथा मामले में नियमानुसार आगे की जांच जारी है।






