पटियाला, 13 नवंबर:- नगर निगम पटियाला ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कमिश्नर परमजीत सिंह के निर्देशों के अनुसार, अब नगर निगम के सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से अपनी आकस्मिक छुट्टियाँ पंजाब सरकार द्वारा विकसित HRMS पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे।
कमिश्नर ने बताया कि यह पहल सरकारी प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इससे सभी कर्मचारियों की छुट्टियों का रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से सुरक्षित रहेगा, जिससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और प्रशासनिक पारदर्शिता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही छुट्टियों से जुड़ी ग़लतफहमियाँ और देरी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।
निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को अपनी आकस्मिक छुट्टी पर जाने से एक दिन पहले HRMS पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी आपातकालीन स्थिति में छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है, तो कर्मचारी को उसी दिन सुबह 9 बजे तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
कमिश्नर परमजीत सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि वे अपने अधीन कर्मचारियों को इस नई प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दें और HRMS पोर्टल के उपयोग में आवश्यक सहायता प्रदान करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसे प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा।
इस नई प्रणाली से छुट्टियों की स्वीकृति और रिकॉर्ड प्रबंधन दोनों ही सरल और पारदर्शी हो जाएंगे। नगर निगम पटियाला ने यह भी घोषणा की है कि यदि किसी कर्मचारी को HRMS पोर्टल के उपयोग में तकनीकी दिक्कत आती है, तो वह आईटी सेल या संबंधित शाखा से संपर्क कर सकता है।
ऑनलाइन छुट्टी आवेदन के बाद स्वीकृति देने वाले अधिकारी
- सहायक कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सचिव, एमटीपी, कॉर्पोरेशन इंजीनियर, पी.ए., सुपरिंटेंडेंट, एडीएफओ, सब फाइन ऑफिसर, फायर स्टेशन ऑफिसर, स्वास्थ्य अधिकारी, डीसीएफए— अपनी छुट्टी की मंजूरी कमिश्नर से लेंगे।
- इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क— अपनी छुट्टी की मंजूरी सहायक कमिश्नर से लेंगे।
- सहायक कॉर्पोरेशन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर— छुट्टी की मंजूरी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से लेंगे।
- एटीपी, एचडीएम, डीएम, बिल्डिंग इंस्पेक्टर— छुट्टी की मंजूरी एमटीपी से लेंगे।
- मुख्य सेनेटरी इंस्पेक्टर, सेनेटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर— मंजूरी स्वास्थ्य अधिकारी से लेंगे।
- लेखाकार (Accountant)— मंजूरी डीसीएफए से लेंगे।
- फायरमैन— मंजूरी एडीएफओ से लेंगे।






