धारा-163 के तहत आदेश लागू
जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने जारी किए हुए हैं आदेश
फ़तेहाबाद, 25 फरवरी 2026 (संजीव शर्मा) : जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंतर्गत होने वाली बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जारी आदेश के तहत कहा कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही फोटोकॉपी, फोटोस्टेट मशीन और अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी।
जिलाधीश डॉ. भारती ने कहा कि आदेश 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। सभी थाना प्रभारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की है।
डीसी एवं जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे।
गौरतलब है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 25 फरवरी से 01 अप्रैल 2026 तक सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल), सीनियर सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल) तथा डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (री-अपीयर) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होंगी।
फोटो: फतेहाबाद। जिलाधीश डॉ. विवेक भारती। फाइल फोटो






