मुंबई, 9 फरवरी 2026: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी आकाशदीप सिंह को जमानत दे दी। पंजाब निवासी आकाशदीप सिंह इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। उल्लेखनीय है कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने स्पष्ट किया कि आकाशदीप सिंह को जमानत दी जा रही है, लेकिन इसका अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। आरोपी को हर दूसरे सोमवार संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी। इसके अलावा, वह निचली अदालत की अनुमति के बिना राज्य नहीं छोड़ सकेगा और उसे अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा।
21 वर्षीय आकाशदीप सिंह को पंजाब के फाजिल्का जिले से गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच ने पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के सहयोग से की थी। आकाशदीप इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 24वां आरोपी था। अब तक इस हत्याकांड में 27 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।






