डायथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कफ सिरप पर हरियाणा सरकार की रोक, डॉक्टरों को जारी किए निर्देश
चंडीगढ़, 20 जून 2026: हरियाणा सरकार ने डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक जहरीले रासायनिक पदार्थ वाले कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी चिकित्सकों के साथ-साथ चिकित्सा संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं।
जींद सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रघुबीर पूनिया ने बताया कि जिन कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, उन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकारी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से अस्पतालों में पहुंचने वाले कफ सिरप अधिकृत वेयरहाउस से आ रहे हैं और उनमें यह खतरनाक पदार्थ नहीं पाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के किसी भी मरीज को कफ सिरप उपलब्ध न कराया जाए। साथ ही लोगों को भी सलाह दी गई है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार का कफ सिरप न खरीदें और न ही उसका सेवन करें।
डॉ. पूनिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि डायथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कफ सिरप मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पहले भी बच्चों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग दवाओं की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रख रहा है।
उन्होंने बताया कि जींद सिविल अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 125 से 150 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, इसलिए मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।






