पटियाला, 10 जून: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जौहल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला में कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 जून 2026 से 5 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
एवीएशन क्लब के आसपास विश काइट्स उड़ाने पर रोक
जारी आदेशों के अनुसार सिविल एविएशन क्लब, पटियाला के दो किलोमीटर के दायरे में लारटेन काइट्स (स्काई लैंटर्न) और विश काइट्स उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे विमानन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ तथा तेजधार हथियार जैसे बरछे, त्रिशूल, टकुए आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों तथा उन बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो चलने के लिए लाठी या डंडे का सहारा लेते हैं।
किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का पुलिस सत्यापन अनिवार्य
प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि जिला पटियाला में कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर में किरायेदार, घरेलू नौकर या पेइंग गेस्ट रखता है तो उसका पूरा विवरण नजदीकी पुलिस थाना या चौकी में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सैन्य वर्दी और सेना से जुड़े सामान की खरीद-फरोख्त पर रोक
जिले में आम लोगों द्वारा ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) की वर्दी, आर्मी बैज, टोपी, बेल्ट और सेना के प्रतीकों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन के अनुसार यह निर्णय सैन्य पहचान के दुरुपयोग को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।






