ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निर्देश जारी
संगरूर, 8 जून 2026: अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) योजना के तहत निजी प्ले-वे स्कूलों के नए पंजीकरण संबंधी पंजाब सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन निर्देशों के अनुसार पंजाब में संचालित सभी निजी प्ले-वे स्कूलों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद सरकार के पास बच्चों से संबंधित सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध रहेंगे।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी संगरूर, प्रदीप सिंह गिल ने बताया कि जिले के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों में बच्चों को प्रारंभिक बाल विकास के लिए खेल-आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के तहत इन प्ले-वे स्कूलों के लिए नया पंजीकरण करवाना तथा पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें लागू की जाएंगी।
उन्होंने आगे बताया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्ले-वे स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या माता-पिता का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक अधिकतम 20 बच्चों को ही पढ़ाएगा। स्कूल की चारदीवारी पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। बच्चों को किसी भी प्रकार से डराने, धमकाने या मानसिक दबाव में रखने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बच्चों पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ भी नहीं डाला जाएगा।
प्ले-वे स्कूलों में पुस्तकालय की व्यवस्था तथा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फायर सेफ्टी और स्वास्थ्य सुविधाओं की समय-समय पर जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूल भवन हवादार होना चाहिए, परिसर चारदीवारी से सुरक्षित होना चाहिए तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के साथ एक केयरटेकर की नियुक्ति भी आवश्यक होगी।
स्कूल की आंतरिक संरचना, विश्राम कक्ष (रेस्ट रूम) की व्यवस्था, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्ले-वे स्कूलों की पंजीकरण प्रक्रिया अब ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। स्कूल मालिक या ट्रस्ट ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से सुविधा केंद्रों पर जाकर नया पंजीकरण और नवीनीकरण करवा सकते हैं।
उन्होंने जिले में संचालित तथा नए प्ले-वे स्कूलों के मालिकों और ट्रस्टों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द नए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपना पंजीकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि निर्देशों की अवहेलना करने या पंजीकरण न करवाने की स्थिति में संबंधित स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला उन प्ले-वे स्कूलों में करवाने को प्राथमिकता दें, जो पहले से ही विभाग के साथ पंजीकृत हैं।






