पटियाला, 7 अप्रैल, 2026 : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में शाम 7:00 बजे से अगली सुबह 6:00 बजे तक कंबाइनों से गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन 24 घंटे कार्य करती हैं। रात के समय ये कंबाइन हरी (अधपकी) गेहूं को भी काट देती हैं, जिससे दाना पूरी तरह पक नहीं पाता। इस तरह कटी हुई हरी गेहूं सूखने पर काली पड़ जाती है। वहीं, सुबह जल्दी कंबाइन चलने से नमी की मात्रा अधिक हो जाती है।
जब यह अधिक नमी वाली गेहूं मंडियों में बिक्री के लिए लाई जाती है, तो निर्धारित सीमा से ज्यादा नमी होने के कारण खरीद एजेंसियां इसे खरीदने से मना कर देती हैं। इसके परिणामस्वरूप मंडियों में बिना बिके गेहूं के ढेर लग जाते हैं।
इसके अलावा, कई पुरानी कंबाइन मशीनें भी कटाई में इस्तेमाल हो रही हैं, जो गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसी कारण खरीद एजेंसियां ऐसी फसल खरीदने में हिचकिचाती हैं। समय पर फसल न बिकने से किसानों में असंतोष पैदा होता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने का खतरा रहता है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के कंबाइन मालिकों को निर्देश दिए हैं कि पटियाला में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कंबाइन से गेहूं की कटाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
यह आदेश 2 अप्रैल से 1 जून तक प्रभावी रहेंगे।






