Sunday, June 7, 2026
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बरनाला में हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना !

25 एकड़ जमीन पर 125 पुराने पेड़ काटे गए

बरनाला, 4 फरवरी 2026: बरनाला में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना का मामला सामने आया है। नगर सुधार ट्रस्ट की 25 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर करीब 125 पुराने पेड़ों को काट दिया गया। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि ये पेड़ 40 से 50 साल पुराने थे।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की रिट याचिका संख्या 395/25 के तहत पंजाब में पेड़ काटने के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। आरोप है कि बिना किसी अदालती मंजूरी के बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले नगर सुधार ट्रस्ट ने इसी 25 एकड़ जमीन पर पिछले 30–35 वर्षों से रह रहे करीब 60 गरीब परिवारों की झुग्गी-झोपड़ियां भी उजाड़ दी थीं। अब उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दशकों पुराने पेड़ों को भी काट दिया गया है।

शहरवासियों का कहना है कि एक ओर सरकार “पेड़ लगाओ अभियान” चला रही है, वहीं दूसरी ओर विकास के नाम पर हरे-भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। इस घटना से लोगों में रोष और आक्रोश है।

वहीं, डिप्टी कमिश्नर बरनाला और वन विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पेड़ काटने की इस कार्रवाई में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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