पटियाला, 15 दिसंबर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजपुरा चुंगी से पुराने बस स्टैंड के अंदरूनी क्षेत्र, पुराने बस स्टैंड से फव्वारा चौक (दि मॉल रोड), फव्वारा चौक लोअर मॉल से महिंद्रा कॉलेज तथा महिंद्रा कॉलेज से सनौरी अड्डा के भीतर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
5 फरवरी 2026 तक लागू रहने वाले इन आदेशों में कहा गया है कि जिला पटियाला के शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। दिन के समय इन वाहनों के शहर में प्रवेश से सामान्य यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण लंबे समय तक ट्रैफिक जाम लग जाते हैं।
इन ट्रैफिक जामों के कारण जहां आम जनता के दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं, वहीं बीमार, बुजुर्ग, मरीजों, एंबुलेंस, स्कूली बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय पर पहुंचने में भी बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इन्हीं कारणों से यह प्रतिबंध लगाया गया है।






