पटियाला, 15 दिसंबर:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमाओं के भीतर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ट्रैफिक), पंजाब, चंडीगढ़ से पूर्व अनुमति लिए बिना वाहनों पर लाल, नीली, पीली बत्ती लगाने तथा वाहन के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इसके अलावा जिले में किसी भी दुकानदार द्वारा काली फिल्म, नीली बत्ती, लाल बत्ती और एंबर (अंबर) लाइट्स की बिक्री करने और वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के संबंध में भी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
ये आदेश 5 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।






