चुनावों के दौरान लाइसेंसी हथियार धारक अपना हथियार साथ लेकर नहीं घूमेंगे
पटियाला, 10 दिसंबर: 14 दिसंबर को होने वाली जिला परिषद और ब्लॉक समिति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमा में कुल्हाड़ी, तेजधार टांगे, गंडासे तथा अन्य मारक हथियार—चाहे वे लाइसेंसी ही क्यों न हों—को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में लिखा गया है कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनहित में शांति कायम रखने और चुनावों को निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए हथियार धारकों को हथियार रखने/कैरी करने से रोकना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो।
यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।






