पटियाला, 9 मई 2026 : अवतार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के मामलों (गैर-समझौतायोग्य आपराधिक मामलों को छोड़कर) के संबंध में 09.05.2026 को जिला पटियाला में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई।
इस अवसर पर जिला पटियाला में कुल 19 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 12 पटियाला, 2 राजपुरा, 2 नाभा और 2 समाना में स्थापित की गईं। इसके अतिरिक्त वैवाहिक विवादों के मामलों को दर्ज होने से पहले आपसी समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए महिला सेल पटियाला में 1 विशेष बेंच का गठन भी किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कुल 33,856 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 27,786 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया तथा 19,68,23,395 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवतार सिंह,तथा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला की इंचार्ज सचिव शिल्पी गुप्ता ने विभिन्न लोक अदालत बेंचों का दौरा किया और पक्षकारों को अपने विवाद आपसी सहमति से सुलझाने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने लोक अदालतों के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालत में मामले का निपटारा होने के बाद उसका फैसला अंतिम माना जाता है और उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा पक्षकारों द्वारा जमा करवाई गई अदालत फीस भी वापस कर दी जाती है।
उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पक्षकारों की सहमति के अनुसार विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी दुश्मनी भी कम होती है। लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य समझौते के जरिए सौहार्दपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत की विशेष उपलब्धि परिवार अदालतों में लंबित 143 पारिवारिक विवादों तथा 184 चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति से निपटारा रही। चेक बाउंस मामलों में कुल 6,29,14,961 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।






