HomePunjabकच्चे ड्राइवरों-कंडक्टरों के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बराबर काम के...

कच्चे ड्राइवरों-कंडक्टरों के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार

चंडीगढ़, 10 मार्च 2026: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब रोडवेज और पनबस में कार्यरत कच्चे ड्राइवरों और कंडक्टरों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि “बराबर काम के लिए बराबर वेतन” के सिद्धांत के तहत ये कर्मचारी पंजाब रोडवेज के नियमित कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार हैं।

हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2019 और 13 सितंबर 2024 को जारी किए गए उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ देने से इंकार किया गया था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों को प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से सीमित नहीं किया जा सकता।

पटीशनकर्ताओं का कहना था कि वे लंबे समय से पंजाब रोडवेज और पनबस में कार्यरत हैं और नियमित कर्मचारियों की तरह ही ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें कम वेतन दिया जा रहा था और वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने पहले इस मामले को लेकर विभाग को मांग पत्र भी दिया था, लेकिन विभाग ने उनकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान पटीशनकर्ताओं ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। एक ही काम करने वाले दो कर्मचारियों के बीच वेतन में भेदभाव करना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

दूसरी ओर राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पटीशनकर्ता कर्मचारी अलग श्रेणी से संबंधित हैं और उनकी सेवा शर्तें अलग हैं। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि केवल रोजगार की प्रकृति के आधार पर कर्मचारियों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब उनका काम और जिम्मेदारियां समान हों।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पटीशनकर्ताओं के दावों पर दोबारा विचार करें और यह तय करें कि क्या वे वास्तव में नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम कर रहे हैं। यदि ऐसा पाया जाता है, तो उन्हें समान वेतन और उससे जुड़े लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments