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पंजाब में नगर निगम चुनावों पर फिलहाल रोक, हाईकोर्ट ने मार्च के तीसरे सप्ताह तक बढ़ाई अंतरिम राहत

चंडीगढ़, 19 फरवरी 2026: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब की 9 नगर निगमों और 100 से अधिक नगर परिषदों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने पर लगी रोक को मार्च के तीसरे सप्ताह तक बढ़ा दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक चुनावों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। यह अंतरिम रोक राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई वार्डबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी रखी गई है।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से मुख्य सचिव के.पी. सिन्हा ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि नगर निगम और नगर परिषद की वार्ड सीमाएं फ्रीज करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वर्ष 2027 की जनगणना के मद्देनजर प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने संबंधी केंद्र सरकार के दो अलग-अलग संचारों में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, जिसके चलते यह मामला रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारत को विशेष विचार के लिए भेजा गया है।

वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि पंजाब सरकार का स्पष्टीकरण मांगने संबंधी पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित करते हुए तब तक चुनाव नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक जारी रखने के आदेश दिए हैं।

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