नई दिल्ली, 21 जून, 2026: भारतीय रेलवे ने बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। इस कदम का उद्देश्य अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना तथा रेल परिचालन को अधिक सुचारू बनाना है।
रेलवे द्वारा जारी बयान के अनुसार, जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के अंतर्गत लगने वाली न्यूनतम पेनल्टी को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह नया प्रावधान 20 जून 2026 से प्रभावी हो गया है।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले वैध टिकट अवश्य खरीदें और रेलवे के नियमों का पालन करें, ताकि उन्हें जुर्माने से बचाया जा सके।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बढ़ी हुई पेनल्टी से बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगेगा और नियमों का पालन करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि टिकट जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।